एक प्यारा सा घर हर एक व्यक्ति के जीवन का सपना होता है। जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है वह घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वह अपना घर नहीं बना पाते और उन्हें मजबूरन झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार झुग्गी- झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।
इसी को समझते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवन की गुणवत्ता में को बदलने और सम्मानजनक जीवन देने के लिए पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY Urban) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। आज हम इस लेख में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY Gramin) की उत्पत्ति, विकास, विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को समतल इलाकों में घर बनाने के लिए ₹120000 और पहाड़ी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 130000 रुपए की आर्थिक सहायता, भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे कि आप कम से कम 20 वर्ग मीटर और अधिकतम 25 वर्ग मीटर के घर का निर्माण कर सकें और इस घर में एक रसोई भी होना आवश्यक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में झुग्गी-झोपड़ियों को कम करके गरीबों के लिए पक्के घर बनाकर, घरों की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे कि यह गरीब लोग सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन-यापन कर सकें।
PMAY Gramin से पहले जनवरी 1996 में इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन यह योजना डिज़ाइन की खामियों, लीकेज, पक्षपात और विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार से भरी थी। इस योजना के द्वारा आवास की कमी में कोई खास सुधार नहीं हुआ और आवास की कमी की समस्या लगभग स्थिर रही। इसलिए 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित कर दिया गया।
PMAY Gramin की मुख्य विशेषताएं
- घर का आकार कम से कम 20 वर्गमीटर और अधिकतम 25 वर्गमीटर तक होना चाहिए। इस घर में खाना पकाने के लिए एक रसोई भी बनाना आवश्यक है।
- समतल क्षेत्र में ₹120000 और पहाड़ी क्षेत्रों एवं आदिवास और पिछड़े क्षेत्रों में ₹130000 की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इस आर्थिक सहायता से पक्के घरों का निर्माण किया जाता है।
- क्योंकि शौचालय के निर्माण के बाद ही घर को पूर्ण माना जाता है इसलिए शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ₹12000 दिए जाते है।
- इस योजना में लाभार्थी के लिए मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की श्रम मजदूरी का प्रावधान है यह राशि लगभग ₹18000 होती है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा घर में बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- जल-जीवन मिशन के तहत घर में पानी की लाइन उपलब्ध कराने के भी प्रयास जारी है।
- बहुत कम ब्याज पर बैंक से ₹70000 का लोन भी दिया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा
- जिन परिवारों के पास पक्की छत वाले मकान हो या दो से अधिक कमरों में रहने वाले परिवार।
- जिस परिवार के कोई भी वाहन हो।
- जिन किसानों के पास ₹50000 से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड है।
- जिस परिवार का कोई भी सदस्य ₹10000 या उससे अधिक कमा रहा हो।
- आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
- जिस परिवार में रेफ्रिजरेटर हो या लैंडलाइन फोन हो।
- वह परिवार जिनके पास ढाई एकड़ या उससे ज्यादा सिंचित भूमि हो और उसके पास एक सिंचित उपकरण हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य
1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना मैं पुनर्गठित किया गया और इंदिरा आवास योजना में लंबित पढ़े हुए घरों को बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। 2014 से 2021 तक कुल 7 वर्षों में 2.10 करोड ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया। PMAY Gramin का लक्ष्य 2022 तक सभी गरीब परिवारों जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है उनके लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर बनाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें?
PMAY Gramin में आवेदन करने के लिए आप जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लेकर अपने ब्लॉक जाकर वहां पर खंड विकास अधिकारी को एक एप्लीकेशन में अपनी पूरी जानकारी लिखकर तथा उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर दे देना है। क्योंकि PMAY Gramin के लिए आपका आवेदन अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। सम्बंधित अधिकारी ऑफिशल वेबसाइट पर अपने लॉगइन आईडी से लॉगिन करके आपका आवेदन फार्म भर देंगे। अधिकारी द्वारा आवेदन फार्म स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार भरा जाएगा-


PMAY Gramin में लाभार्थी का चयन की प्रक्रिया
- यह सुनिश्चित करने के लिए की जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके, PMAY Gramin में लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 डेटा के आधार पर किया जाता है और लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा द्वारा मान्य की जाती है।
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति ना हो, जिस परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर व्यक्ति ना हो, जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भूमिहीन परिवार, इन सभी परिवारों को सबसे पहले PMAY Gramin योजना का लाभ दिया जाएगा।
- लाभार्थियों का चयन उनकी जरूरत के मुताबिक किया जाता है जैसे कि सबसे पहले बेघर परिवार, उसके बाद एक कमरे वाले परिवार, उसके बाद दो कमरे वाले परिवार और उसके बाद जिन घरों की दीवारें और छत कच्ची होती हैं, उनका चयन किया जाता है।
- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित और अन्य को छोड़कर मकान का आवंटन पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाता है।
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