जिस प्रकार आय प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र को राज्य सरकार जारी करती है उसी प्रकार निवास प्रमाणपत्र (UP Domicile Certificate) को भी राज्य सरकार ही जारी करती है। उत्तरप्रदेश सरकार, प्रदेश में रहने वाले लोगो के निवासप्रूफ के लिए निवास-प्रमाणपत्र जारी करती है। जिसमे व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है जैसे- नाम, पिता का नाम, एड्रेस, तहसील और जिले आदि का नाम।
अगर आप अपना निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवाना कहते है तो यह लेख इसमें आपकी पूरी मदद करेगा, इसलिए इस लेख को पूरा पढियेगा। तो आये जानते है, निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करे और ऑफलाइन कैसे बनवाये।
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Contents
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन : Overview
सेवा का नाम | निवास प्रमाण पत्र (UP Domicile Certificate) |
विभाग का नाम | राजस्व विभाग |
प्रयोज्यता मानदंड | उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है |
दिनों की संख्या | लगभग 20 दिन का समय लगता है |
आवश्यक दस्तावेज़ | 1. राशन कार्ड/बिजली बिल 2. वोटर आईडी प्रूफ या आधार 3. स्व-घोषणा प्रपत्र 4. शैक्षिक प्रमाणपत्र (यदि कोई हो तो) |
फीस | 15/- रुपये ऑनलाइन |
फोटो का साइज | अधिकतम – 50 KB |
डाक्यूमेंट्स का साइज | अधिकतम – 100 KB ( JPG, JPEG, .png फॉर्मेट ) |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया
How to Make UP Domicile Certificate Online ? ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप निचे दिए गया स्टेप्स को फॉलो करे-
Step:1: निवास-प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाये। अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करे।


Step:2: सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पर आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण करें।
Step :3: समस्त विवरण भरने के बाद सुरक्षित करे (submit) पर क्लिक करे। अब जो विंडो खुलेगी उसमे ID और OTP डालकर लॉगिन कर ले। उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का पेज खुलेगा इसमें अपनी पसंद का पासवर्ड रख ले। अब आपका पंजीकरण हो गया है।
Step :4: अब दोबारा से ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के होम पेज पर जाकर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करे और अपना यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले। यहाँ पर आवेदन पत्र का पेज खुल जायेगा। यहाँ से आप निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करे।
Step :5: “निवास प्रमाणपत्र” सेवा का चयन करने के बाद आवेदन पत्र खुल जायेगा यहाँ पर जिला चुनें और जन्मतिथि, मोबाइल दर्ज करें तथा आवेदन पत्र में समस्त विवरण भरें, फोटो लगाए और दस्तावेज संलग्न करें।
Step:6: आवेदन पत्र को अच्छी तरह से भरने के बाद सबमिट (दर्ज करे) पर क्लिक करे। अब पेमेंट का पेज खुलेगा यहाँ से आवेदक को उपयोगकर्ता शुल्क यानी 15/- रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। अब आपका निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा हो जायेगा। इसके बाद-
- तहसीलदार आवेदन का सत्यापन करता है और उसे लेखपाल के पास भेज देता है।
- लेखपाल द्वारा ने निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी जाएगी।
- लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर, तहसीलदार आवेदन को मंजूरी देता है और निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- अब आवेदक ऑनलाइन पोर्टल/डिजीलॉकर से निवास प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है।
- इस पूरी प्रकिरिया में लगभग 20 दिन का समय लगता है।
ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे है तो आप अपनी तहसील जाकर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले। और उसे अच्छी तरह से भरकर, फोटो लगाकर उसके साथ सभी जरुरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाकर तहसील में जमा कर दे। कुछ दिन बाद लगभग 20 दिन बाद तहसील जाकर अपना निवास प्रमाण पत्र के बारे में पता कर में ले।
UP Domicile Certificate आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
Uttar Pradesh Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नीचे दिए गया कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स तैयार रखे और उन्हें स्कैन करके रख ले ताकि आवेदन फॉर्म भरते समय उन्हें अटैच किया जा सके –
- स्व-घोषणा प्रपत्र – एक सादा पेपर पर खुद के द्वारा की गयी अपने मूल निवास की घोसना।
- राशन कार्ड की छाया प्रति अथवा बिजली बिल या कोई और पते का प्रमाण पत्र।
- वोटर आईडी प्रूफ या आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाणपत्र (यदि कोई हो तो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
निवास-प्रमाण पात्र की आवश्यकता कहाँ पड़ती है ?
- सरकारी योजनाओ में और साथ ही कॉलेज, स्कूल दाखिला पाने के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र की आवस्यकता सरकारी नौकरी में भी पड़ती है।
- अन्य प्रमाण पत्र बनवाने में जैसे – आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र आदि में काम आता है।
“आज इस आर्टिकल में हमने यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी प्रकिया, UP Domicile Certificate Online Verification व उससे सम्बन्धित सभी जरूरी जानकारिओं के बारे में बताया। ये जानकारिया आपका Uttar Pradesh Domicile Certificate बनवाने के लिए काफी है लेकिन फिर भी अगर आप कोई जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित हेल्प लेना कहते है तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर – 0522-2304706 पर सम्पर्क कर सकते हैं, और आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में मेसेज करके पूछ सकते हैं।”