उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए UP Viklang Pension Yojana की शुरुआत 2016 में की गयी। यह योजना सरकार द्वारा दिव्यांगों की स्तिथि सुधर लाने का एक प्रयास है। इस योजना से दिव्यांगजनों को जो आर्थिक सहायता मिलती है, उससे उनकी दूसरों पर निर्भरता कुछ कम होगी और वह आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज इस लेख में हम जानेंगे कि यूपी विकलांग पेंशन योजना क्या है? यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है? Viklang Pension योजना में आवेदन के लिए क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत होती है? और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं।
Contents
- 1 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
- 2 यूपी वृद्धा पेंशन योजना : Overview
- 3 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन में कितनी धनराशि मिलती है ?
- 4 यूपी विकलांग पेंशन योजना योजना के लिए पात्रता
- 5 यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
- 6 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- 7 खाते में धनराशि प्राप्त करने की समय अवधि
- 8 UP Viklang Pension Yojana के लिए महत्तवपूर्ण लिंक्स
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
UP Viklang Pension Yojana, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसकी शुरुआत 2016 में की गयी। इस योजना का उद्देस्य विकलांग व्यक्तियो (Divyang Pension) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका भरण-पोषण हो सके और अपने जीवन की गुणवत्ता में कुछ सुधर ला सके। इस योजना के तहत जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है उनको उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इन विकलांगो में अंधे, बहरे, मानसिक रोगी आते है। इस योजना में 18 वर्ष से ज्यादा के सभी विकलांग जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो वो सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यूपी वृद्धा पेंशन योजना | यूपी विधवा पेंशन योजना |
यूपी वृद्धा पेंशन योजना : Overview
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) |
किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
कब सुरु की गयी | 2016 में |
किस विभाग के अंतर्गत आती है | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
उम्र | 18 वर्ष से ज्यादा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, जो 40% से अधिक विकलांग हो |
सालाना कमाई/आय | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 अधिकतम |
मासिक पेंशन की धनराशि | Rs 1000 प्रति महीने या 3000 प्रति तिमाही |
ऑफिसियल वेबसाइट | www.sspy-up.gov.in (यहाँ क्लिक करे) |
ऑफिसियल हेल्पलाइन नंबर | 1800 419 0001 |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन में कितनी धनराशि मिलती है ?
अब सवाल ये आता ही को यूपी विकलांग पेंशन योजना में कितनी धनराशि मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार की यह यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2016 में की गयी जिसमे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को ₹500 प्रति माह दिए जाते थे जो कि हर तिमाही में 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते थे। लेकिन समय के साथ इस योजना का लाभ भी बढ़ा दिया गया और सन 2021-2022 से अब प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को ₹1000 प्रति माह अर्थात ₹3000 हर तिमाही में उनके खाते में ट्रांसफर किये जाते है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना योजना के लिए पात्रता
- UP Viklang Pension Yojana के लिए उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए
- न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- समस्त वार्षिक आय शहर में रहने वालो के लिए रु.56460/- एवं गांव में रहने वालो के लिए रु.46080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले महिला/पुरुष उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी हो।
- राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य विकलांग योजना से पेंशन न मिल रही हो।
यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
UP Viklang Pension योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित स्वं-हस्ताक्षरित दस्तावेज, ऑनलाइन अपडेट करने होंगे, इसलिए इन डाक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर करके और स्कैन करके पहले से ही तैयार रखे। जरुरी दस्तावेज इस प्रकार है-
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (साइज 20 KB से ज्यादा नहीं)
- 40% विकलांगता का प्रमाणपत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र (मार्कशीट या जन्म-प्रमाणपत्र )
- आधार कार्ड
- बैंक खाता की छाया प्रति
- मोबाइल नंबर
- राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त ना होने के संबंध में शपथ पत्र
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए नए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं अपने कंप्यूटर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइये देखते है, स्टेप बाय स्टेप यूपी Viklang Pension योजना की की प्रक्रिया-
स्टेप:1: Viklang Pension योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से दिव्यांग पेंशन को चुनेंगे। इसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे


स्टेप:2: ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरना होगा जैसे कि जनपद का नाम, निवासी, ग्रामीण या नगरी हैं, तहसील का नाम, आवेदन कर्ता का नाम जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, जन्मतिथि, पति का नाम,उसके बाद श्रेणी OBC/SC/ST/Genarl जो भी हो, मोबाइल नंबर, और उसके बाद पूरा पता फॉर्म में भर देना है।
स्टेप:3: उसके बाद थोड़ा पेज को नीचे करेंगे तो इसमें आपको बैंक का विवरण यानी बैंक खाते की पूरी डिटेल भरनी होगी। जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, और IFSC कोड। इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसमें आय का विवरण यानी आय प्रमाण पत्र और आय प्रमाणपत्र का क्रमांक नंबर डालना है। और उसके बाद दिव्यांगता का विवरण भरना होगा।
स्टेप:4: इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहां पर अपना एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड कर देना है जिसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको आयु प्रमाणपत्र और दिव्यांगता का प्रमाणपत्र अटैच करना है, जिनका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप अपने स्कैन या फोटो खींचा हुआ डॉक्यूमेंट को PDF में इस लिंक से बदल सकते है। और इमेज का साइज इस लिंक से कम सकते है।
स्टेप:5: अब सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन कि- मैं घोषणा करता/करती हूं, के बॉक्स पर क्लिक करें कॅप्टचा डालकर सबमिट पर क्लिक कर दें। आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो गया है। और आपके सामने ये पेज ओपन होगा-
स्टेप:6: अब अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या होम पेज पर जाकर आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर सकते है।
स्टेप:7: यहां पर आप अपनी योजना Divyang Pension सेलेक्ट करके और रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन कर लेंगे। आप लॉगिन पेज पर पहुंच जायेंगे यहाँ पर अपने आवेदन को कम्पलीट करेंगे।
स्टेप:8: अब यहां पर हम अपने आवेदन फार्म को कंप्लीट करेंगे यहां पर आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेप को हमें कंप्लीट करना है। तो सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एडिट लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे और यहां अपने आवेदन फॉर्म चेक करके (कि हमने कुछ गलत तो नहीं भरा) सबमिट कर देंगे।
स्टेप:8: उसके बाद इसी तरह आधार कार्ड का नंबर और अपना नाम डालकर वेरीफाई कर देंगे। अब इसे Process For Final Prient पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद Print application के बटन पर क्लिक करके, भरे गए UP Viklang Pension Yojana का प्रिंट निकल लेंगे। अब इस प्रिंट साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर अपने ब्लॉक में जाकर जमा कर देंगे। हार्ड कॉपी ब्लॉक में जमा करना जरूरी है, नहीं तो इसके बिना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
खाते में धनराशि प्राप्त करने की समय अवधि
UP Viklang Pension योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन धनराशि का भुगतान प्रत्येक 3 महीना में किया जायेगा यानि की 3 महीने की राशि एक साथ दी जाएगी जो की इस प्रकार दी जाएगी-
- पहली तिमाही – मई में (अप्रैल, मई, जून माह की)
- दूसरी तिमाही – जुलाई में (जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की)
- तीसरी तिमाही – अक्टूबर में (अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की)
- चौथी तिमाही – जनवरी में (जनवरी, फरवरी, मार्च माह की)
UP Viklang Pension Yojana के लिए महत्तवपूर्ण लिंक्स
यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करे | यहाँ क्लिक करे |
जानने के लिए (Viklang | यहाँ क्लिक करे |
(UP Viklang Pension list | यहाँ क्लिक करे |
इमेज को PDF में बदलने के लिए | यहाँ क्लिक करे |
इमेज या फोटो का साइज कम करने के लिए | यहाँ क्लिक करे |
किसान विकास पत्र योजना | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |